UP Old Age Pension Scheme : यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए वेरिफिकेशन शुरू, यह होनी चाहिए पात्रता, जानिए पूरी प्रक्रिया
UP Old Age Pension Scheme : उत्तरप्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन कर रही है. मृतक और अपात्र पेंशनरों को हटाकर नए पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा.
कौशाम्बी: उत्तरप्रदेश सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य कर रही है. वृद्धावस्था पेंशन में मृतक एवं अपात्र पेंशनरों को सूची से बाहर कर उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. बुजुर्गों को बेहतर जीवन देने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है. वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंच सके, इसके लिए नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेंशन भुगतान के लिए सूची में शामिल लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है. मुख्य सचिव के शासनादेश पर समस्त मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन 25 मई तक किया जाएगा. मृतक एवं अपात्र पाए गए पेंशनरों को सूची से हटाकर उनकी जगह नए पात्र लाभार्थियों को लाभांवित किया जाएगा.
विभाग की ओर से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल आय सीमा के अंतर्गत वृद्धजनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से तिमाही प्रदान की जा रही है. इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है. ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन बीडीओ के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में जिलाधिकारी द्वारा नामित एसडीएम अथवा अधिशाषी अधिकारी के माध्यम से करवाया जा रहा है
निदेशक, समाज कल्याण द्वारा समस्त मंडलीय उप निदेशक एवं समाज कल्याण अधिकारियों को 10% क्रॉस वेरिफिकेशन करते हुए सत्यापन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके आधार पर जीवित पेंशनर्स को मृतक दिखाए जाने वाले सत्यापनकर्ता अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभागीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सत्यापन समयबद्ध और गुणवत्तापरक हो.
जीरो पावर्टी अभियान के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा हर गांव से 25 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इन परिवारों को समाज की मुख्य की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है. चिन्हित परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को भी सत्यापन के दौरान पात्रता के अनुसार आवेदन करवाए जाएंगे और उनको लाभ दिलवाया जाएगा. उन्हें जून माह से प्रथम किश्त की पेंशन दी जाएगी.
इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग कर कई ठोस कदम उठाए गए हैं. इसके लिए लाभार्थियों को समय से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए उनके आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जाती है. लाभार्थियों के आधार और मोबाइल नंबर को बैंक खातों से लिंक करवाया जाता है. एकीकृत पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है. कि एक व्यक्ति किसी एक पेंशन में ही लाभ प्राप्त कर सके.


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