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Old Pension Scheme: वृद्धा पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, अब होगा सख्त सत्यापन; इस गलती से कट सकते हैं नाम

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन होगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिले। अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और मृत वृद्धजनों के नाम भी हटाए जाएंगे। सत्यापन 25 मई तक पूरा होगा और हर गांव के 25 सबसे निर्धन परिवारों को शामिल किया जाएगा।


  • HIGHLIGHTS वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन
  • 25 मई तक चलेगी सत्यापन की यह प्रक्रिया
  • अपात्र व मृतकों के नाम सूची से काटे जाएंगे
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन पा रहे 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में हर कीमत पर पात्रों को ही इसका लाभ मिले इस पर जोर दे रही है।

ऐसे में सत्यापन कर अपात्र लोगों के नाम सूची से काटे जाएंगे। वहीं ऐसे वृद्ध जिनकी बीते दिनों मृत्यु हो गई है, उनका नाम भी सूची से हटाया जाएगा। 25 मई तक सत्यापन का कार्य पूरा किया जाएगा। हर गांव के 25 सबसे निर्धन परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा।

एसडीएम के जरिए पूरी होगी प्रक्रिया

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के मुताबिक, सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वह वृद्धजन जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये व शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से कम है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और शहरी क्षेत्रों में एसडीएम के माध्यम से इनके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सत्यापन में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो इसका भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। 10 प्रतिशत डाटा का क्रॉस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी मंडलीय उप निदेशकों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दिया गया है। जीरो पावर्टी अभियान के तहत पेंशन योजना से जोड़ने की कार्यवाही जारी है।


जून महीने में जारी होगी पहली किश्त

पात्र पाए जाने पर उन्हें जून महीने में पहली किश्त जारी की जाएगी। पेंशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों के आधार कार्ड व उसके मोबाइल नंबर से प्रमाणीकरण और बैंक खातों से उसे लिंक कराया गया गया। एकीकृत पोर्टल की मदद से भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पेंशन का लाभ न ले सके। मालूम हो कि यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के रूप में हर महीने एक हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है।

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