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69000 सहायक अध्यापक भर्ती में तय तिथि के बाद अर्ह शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश

प्रयागराज, । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित ऐसे शिक्षक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 के बाद आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्राप्त की थी, उनकी सेवा समाप्त होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने नौ मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश दिया है कि तय तिथि के बाद अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं हैं।


69000 शिक्षक भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, जिनका बीटीसी कोर्स 22 दिसंबर 2018 तक पूरा नहीं हो सका था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन अभ्यर्थियों ने बीटीसी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया और उसके आधार पर चयन भी हो गया। इस भर्ती के पहले बैच में 31277 और दूसरे बैच में 36590 शिक्षकों को क्रमश: अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। तीसरे चरण में 6696 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इस लिहाज से तकरीबन पांच साल से ये शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। सचिव ने पहले 29 जिलों के बीएसए को पत्र जारी किया था लेकिन नौ मई को सभी बीएसए को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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