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सामान्य ट्रांसफर का बड़ा तोहफा: आठ साल बाद अंत:-अंतर्जनपदीय तबादले शुरू

राज्य सरकार ने पारस्परिक स्थानांतरण के बाद अब प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सामान्य ट्रांसफर का भी बड़ा तोहफा दिया है। अब जिले के भीतर और बाहर शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के आदेश भी जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को सरकार ने सामान्य तबादले के आदेश जारी कर दिए। इससे पूर्व आठ वर्ष पहले शिक्षकों के वर्ष 2016 में जिले के अन्दर सामान्य तबादले किए गए थे दो साल पूर्व वर्ष 2023 में जिले के बाहर सामान्य स्थानांतरण के आदेश हुए थे।


डीएम की कमेटी करेगी तबादला : बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय सामान्य स्थानान्तरण के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति के अनुमोदन के बाद की जाएगी। कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, जिला शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। बीएसए सचिव होंगे। स्थानांतरण यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या आधार पर होगा। निःशुल्क, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मानकों के आधार पर छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की जरूरत वाले और जरूरत से अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिन्हित कर ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सामान्य तबादले का आदेश बड़ी सौगात है।

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