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जूनियर एडेड भर्ती में अब स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण

प्रयागराज, । सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण अब स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने पहले जिलास्तर पर आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विधिक राय लेने के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती की तरह ही स्कूलस्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने अब शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

स्कूल को इकाई मानते हुए जो आरक्षण लागू होगा उसमें यदि किसी स्कूल में पांच पद हैं तो तीन पद अनारक्षित होगा और एक-एक पद ओबीसी व एससी के आरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में शिक्षकों के पांच पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष तीन अनारक्षित वर्ग के शिक्षक कार्यरत हैं तो रिक्त दो पदों में से एक पर ओबीसी और एक पर एससी अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। प्रधानाध्यापक के पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे और उसके

बादजिलों को सूची भेजकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पिछले तीन साल से किस स्तर पर आरक्षण लागू करें, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। भर्ती फंसी होने के कारण कई स्कूलों में ताला बंद होने की नौबत बन गई है क्योंकि वहां शिक्षक ही नहीं बचे हैं।

साढ़े तीन साल पहले हुई थी लिखित परीक्षा

इस भर्ती के लिए 17 अक्तूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए याचिकाएं कर दी थीं। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल 2022 को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई थीं। इस पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने छह सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया था।

शिक्षक भर्ती में सफल हुए थे 42066 अभ्यर्थी

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित 271071 अभ्यर्थियों में से 42066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1544 को सफल घोषित किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को भी चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के आदेश दिए थे।

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