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34 पेज का आदेश है आदेश को फौरी तौर पर पढ़ने और लगता है कि स्टेट पूरी तैयारी से आई थी

लगभग 34 पेज का आदेश है आदेश को फौरी तौर पर पढ़ने और लगता है कि स्टेट पूरी तैयारी से आई थी


सीतापुर बीएसए के एडवोकेट संदीप जी ने तर्क दिया है कि कुल 3521 स्कूलों में से केवल 246 स्कूलों को जोड़ा जाना है और वास्तव में केवल 210 स्कूलों के संबंध में आदेश पारित किए गए हैं जो कि बहुत कम प्रतिशत है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने 300 लोगो पर स्कूल की बात की है तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो 24 करोड़ की जनसंख्या पर 8 लाख स्कूल होने चाहिए

*बाकी इतना समझिये कि RTE एक्ट पर NEP 2020 भारी पड़ी*

कोर्ट ने याचिकाओं को को *लेक ऑफ मेरिट* बताते हुए डिसमिस कर दिया

साथ ही कहा है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि उसकी प्रक्रिया से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न हो

साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए और कानून के अनुसार आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जाए

वृजेन्द्र कश्यप

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