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विलय वाले स्कूलों के शिक्षक भी ले सकते हैं तबादला,स्कूलों की संशोधित सूची भी जारी, देखें

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के जिन स्कूलों का विलय (पेयरिंग) दूसरे स्कूल में हुआ है उनके शिक्षक भी जिले के अंदर स्थानान्तरण एवं समायोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के जिले के अंदर स्थानान्तरण और समायोजन के लिए दूसरे चरण की सूची सोमवार को जारी हुई है।


जिन विद्यालयों में शिक्षक या प्रधानाध्यापक सरप्लस हैं उनसे एक अगस्त तक कमी वाले स्कूल में समायोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 29 जुलाई को जारी आदेश में सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं।

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए चल रही समायोजन व तबादला प्रक्रिया में विलय होने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को भी आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इसके लिए बुधवार को संशोधित आदेश जारी किया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे विद्यालय जो किसी विद्यालय में विलय (पेयरिंग) हुए हैं, में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर दिख रहे शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों (डेफसिट) में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि इस आदेश को लेकर शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति है। उनका कहना है कि विलय वाले विद्यालय के शिक्षक वर्तमान में आधिकारिक रूप से कहां पर तैनात हैं?

अगर वह विलय किए गए विद्यालय में तैनात हैं तो फिर शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर उनकी गणना

बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश

सरप्लस व आवश्यकता वाले विद्यालयों के रूप में की गई होगी। क्या उन्हें जिस विद्यालय में उनका विलय हुआ है, वहां के लिए भी आवेदन करना होगा? हालांकि विभाग के अधिकारी इस पर मौन साधे हुए हैं। जानकारी के अनुसार काफी ऊहापोह व तकनीकी दिक्कत की वजह से इस बार काफी कम आवेदन हो रहे हैं।

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