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आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं

*समस्त BSA /BEO/ DC(Com) नोट करें:-*

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या सामु०सह०/ विशेष प्रशिक्षण निर्देश/2730/ 2025-26 दिनांक 18.7.2025 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 में


*1️⃣01 से 5 आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विद्यालय के नोडल अध्यापक द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।*

*2️⃣05 से अधिक आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों की संख्या पर शिक्षण कार्य हेतु एसएमसी के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत अध्यापक अथवा वॉलिंटियर्स) का चयन किया जायेगा ।*

*3️⃣विशेष प्रशिक्षकों के चयन के संबंध में जिला बेसिक अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जाएगी ।*

*4️⃣विशेष प्रशिक्षक के चयन हेतु अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ इन्चार्ज द्वारा एकत्रित किये जायेंगे तथा आवेदन पत्र की एक प्रति सम्बंधित ब्लॉक के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेंगे।*

*5⃣विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति के उपरांत नोडल अध्यापक द्वारा विशेष प्रशिक्षक का विवरण शारदा पोर्टल पर अंकित किया जाएगा, जिसे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत 3 दिन के अंदर sharda पोर्टल पर वेरीफाई किया जाएगा, 3 दिन के उपरांत खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा वेरीफाई न करने पर विशेष प्रशिक्षक का विवरण पोर्टल पर स्वत: वेरीफाई हो जाएगा।*

*अतः दिनांक 1 अगस्त 2025 से आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।*

*आज्ञा से*

**महानिदेशक*

*(स्कूल शिक्षा)*

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