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69000 शिक्षक भर्ती मामले में नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नाराज हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी

69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा की सरकार सुनवाई के लिए कोई पहल नहीं कर रही, इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की पहली सुनवाई सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद से लगातार के तारीख पर तारीख मिल रही है। जबकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रकरण का निस्तारण तीन महीने के अंदर सरकार को करना था। हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग पांच साल से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। किंतु हमारी बात नहीं सुनी जा रही है।

वहीं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कार सिंह ने कहा कि सरकार जान बूझकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी नहीं कर रही है। इससे अभ्यर्थियों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा कि भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी की गई है। सरकार इसमें गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को भी बचा रही है।

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