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एक किमी से कम दूरी है तो स्कूलों का नहीं होगा विलय

लखनऊ, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुरुवार को स्कूलों की पेयरिंग (विलय) के मामले में सुनवाई हुई। याची पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने बताया कि सीतापुर में स्कूलों की पेयरिंग पर यथास्थिति अगली सुनवाई तक बरकरार रखने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।


वहीं राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया है कि एक किलोमीटर से कम दूरी वाले तथा जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चे हैं, उनकी पेयरिंग नहीं की जाएगी।

इस पर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सरकार को इस सम्बंध में पारित आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितम्बर को होगी।

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