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हरियाली तीज या हरितालिका तीज: परिषदीय महिला शिक्षकों को केवल एक दिन का विशेष अवकाश, डबल लीव मान्य नहीं

परिषदीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों के लिए तीज पर्व पर विशेष अवकाश व्यवस्था की गई है, जिसमें हरियाली तीज और हरितालिका तीज दोनों में से किसी एक दिन ही छुट्टी का लाभ दिया जाएगा

तीज पर्व पर महिला शिक्षकों को मिलेगा सिर्फ एक अवकाश

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों के लिए 2025 में हरियाली तीज (27 जुलाई, रविवार) या हरितालिका तीज (26 अगस्त, मंगलवार) में से किसी एक दिन ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यह व्यवस्था न सिर्फ पारंपरिक पर्वों की महत्ता को बनाए रखती है, बल्कि स्कूल शिक्षा व्यवस्था को भी व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लागू की गई है

नियमों के अनुसार साफ निर्देश

अगर कोई महिला शिक्षक हरियाली तीज के दिन (27 जुलाई 2025) अवकाश का उपभोग कर चुकी हैं, तो उन्हें हरितालिका तीज (26 अगस्त 2025) के दिन पुनः छुट्टी नहीं दी जाएगी। यानी दोनों पर्वों के लिए अलग-अलग अवकाश स्वीकृत नहीं होगा — केवल एक पर्व का ही अवकाश लिया जा सकता है। यह नियम तीज पर्व के विशेष अवकाश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है

शिक्षा व्यवस्था में संतुलन

यह निर्देश उस स्थिति में और महत्वपूर्ण हो जाता है जब त्योहार के समय विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों का संचालन भी सुचारू बनाए रखना आवश्यक हो। महिला शिक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुए, प्रशासन ने पारदर्शिता और न्यायसंगत व्यवस्था लागू की है, जिससे किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न बने.

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