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वर्ष 2017 से 21 तक के पेंडिंग ई-चालान खत्म नो हेलमेट, नो पार्किंग और ओवरस्पीड जैसे मामलों में मिली राहत

लखनऊ। परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 के बीच के पेंडिंग पड़े गैर-कर ई चालानों (नो हेलमेट, नो पार्किंग, ओवरस्पीड) को समाप्त करने का फैसला किया है। इससे उन लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी जिनके फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, वाहन ट्रांसफर और एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) का काम ई-चालान के कारण लंबित था। इन मामलों की अपडेट स्थिति परिवहन विभाग के पोर्टल पर एक माह के भीतर दिखने लगेगी।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि एक जनवरी

2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के गैर-कर चालान जिन्हें कोर्ट में नहीं भेजा गया और जो सीमा अवधि समाप्त होने के कारण अभियोजन योग्य नहीं रहे, उनका प्रशासनिक समापन किया जा रहा है।

साथ ही 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में पेंडिंग रहे चालानों का भी जुर्माना माफ किया जाएगा। टैक्स से संबंधित चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटना और आईपीसी से जुड़े मामले राहत के दायरे से बाहर रहेंगे। वाहन स्वामी अपडेट स्थिति न दिखने पर हेल्पलाइन नंबर 149 या नजदीकी आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

30 लाख से ज्यादा चालान होंगे प्रभावित

2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान बने थे। इनमें से 17.59 लाख का पहले निस्तारण हो चुका है, 12.93 लाख चालान लंबित थे। लंबित चालानों में से 10.84 लाख कोर्ट में पेंडिंग थे और 1.29 लाख ऑफिस स्तर पर पेंडिंग थे। अब इन सभी का डिजिटल निस्तारण एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।

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