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टीईटी में आवेदन ही नहीं कर सकेंगे 50 हजार शिक्षक

लखनऊ : राज्य ब्यूरो, जागरण सुप्रीम कोर्ट ने पहली से आठवीं कक्षा तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। शीर्ष न्यायालय के इस आदेश के बाद टीईटी पास नहीं कर पाने वाले शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि पांच श्रेणियों के शिक्षक टीईटी में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे।



वर्ष 2000 से पहले नियुक्त शिक्षक, स्नातक में कम अंक पाने वाले, बीएड उपाधिधारक, विशिष्ट बीटीसी (बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) के आधार पर नियुक्त, मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्त तथा डीपीएड (डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन) व बीपीएड (बैचलर आफ फिजिकल एजुकेशन) शिक्षक इसमें शामिल हैं। प्रदेश के शिक्षक संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग कर रहे हैं।

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