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टीजीटी विज्ञान विषय पर जवाब तलब


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) विज्ञान पद की योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर 2025 की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने दिया है। प्रयागराज के हेमंत कुमारव अन्य ने टीजीटी विज्ञान विषय के लिए केवल भौतिकी और रसायन विज्ञान को अनिवार्य विषय मानने वाले सर्कुलर के विरोध में याचिका दाखिल की है। याचियों का कहना है कि 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर में निर्धारित योग्यता को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

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