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कोर्ट के निर्णय के बाद हो शिक्षकों की प्रोन्नति

लखनऊ। राजकीय शिक्षक संघ ने शैक्षिक सेवा नियमावली 2025 के आधार पर शिक्षकों की विभागीय प्रोन्नति कराने के आदेश पर आपत्ति जताई है। संघ ने इस पर रोक लगाने के लिए लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने अनुरोध किया है कि जब नियमावली से प्रोन्नति संबंधी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए आदेश पारित होने के बाद ही विभागीय प्रोन्नति कराई जाए।

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