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पुरानी पेंशन लाभ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश: विकल्प पत्र भरने हेतु नियमानुसार कार्रवाई होगी

संयुक्त समायोजित शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्री गंगा बक्श सिंह जी के द्वारा माननीय विधायक श्री पंकज गुप्ता जी को दिए गए प्रार्थना पत्र को जनसुनवाई के माध्यम से निस्तारण करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय द्वारा कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे0शि0प0/14009-14/2025-26 दिनांक 22.09.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि पुरानी पेंशन का लाभ नियमानुसार अनुमन्य है। पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र भरने के संबंध में तदविषयक निर्गत शासनादेश के अनुपालन में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जनसुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्थानुसार मांग/सुझाव/मा0 न्यायालय/जनसूचना/आर्थिक सहायता/नौकरी दिए जाने की मांग से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है। आपका प्रकरण मांग से संबंधित होने के कारण जनसुनवाई पोर्टल पर पोषणीय नहीं है।

अतः जिन जनपदों में आदेश जारी नहीं हुआ है वहां के साथी दिनांक 22/09/2025 के आदेश के अनुपालन में विकल्प पत्र जमा करवाने का आदेश जारी करवाने का प्रयास करें।

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