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बीस वर्ष की सेवा देने वाले कर्मी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के हकदार, एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ

नई दिल्ली। 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान के हकदार होंगे। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में अधिसूचित नियमों के तहत यह प्रावधान रखा गया है।


पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दो सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया। यह नियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से संबंधित है। इसके तहत यूपीएस चुनने वालों को 20 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने का अधिकार है। एकीकृत पेंशन योजना के तहत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही उपलब्ध होता है। हालांकि, 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस विकल्प चुनने पर, अंशदाता को आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से ही मिलेगा।

कठिन हालात में काम करने वाले कर्मियों के लिए बेहद उपयोगी कदम

इस संशोधन का स्वागत करते हुए, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा, यह सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, खासकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। इससे उन सभी कर्मचारियों को मदद मिलेगी जो 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद विभाग में सेवा देने में असमर्थ होते हैं।

मृत्यु होने पर विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक भुगतान... वीआरएस लेने के बाद लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले कर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा।

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