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एई भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बदलने के आदेश

प्रयागराज। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 के परिणामों पर विवाद के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।


न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने फैसले में कहा कि ‘अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं, बल्कि सभी के लिए खुला मंच है। कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ को प्राप्त करता है, और उसने केवल आयु या शुल्क में छूट ली है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी में रखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी को आदेश दिया है कि सहायक अभियंता (एई) के 609 पदों के लिए अप्रैल 2024 में प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची को फिर से तैयार किया जाए। नई में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के बराबर या अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बशर्ते उन्हें कोई अतिरिक्त छूट न मिली हो।

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