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इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए पीजी के साथ बीएड अनिवार्य, शासनादेश जारी

लखनऊ। प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता बनने के लिए अब स्नातकोत्तर (पीजी) के साथ बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को शासन ने आदेश जारी कर दिया।


विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजे आदेश में कहा गया है कि अभी तक प्रवक्ता बनने के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री ही पर्याप्त थी, लेकिन संशोधन कर दिया गया है। अब पीजी के साथ बीएड को भी अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक और ट्रेनिंग अर्हता के संबंध में संशोधन किए गए हैं। नए शत्र से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि 22 जून 2025 की अधिसूचना में जीव विज्ञान विषय को इंटर स्कूलों के प्रवक्ता पद के लिए मान्यता दी गई थी, अब इसमें संशोधन कर जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक पद की अर्हता भी शामिल कर दी गई है। अब हाईस्कूल में जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक पद के लिए भी बाकी विषयों की तरह ही स्नातक के साथ बीएड पास की अर्हता में शामिल किया गया है।

इस प्रकार से अब अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त संस्थाओं एवं कॉलेजों की नियुक्ति व प्रतिनियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अध्याय-2 'बिनियम' के तहत सहायक अध्यापक / प्रवक्ता / इंटरमीडिएट प्रवक्ता के पदों के लिए मेरिट में जोड़े जाने वाले अर्हता में बीएड को भी शामिल किया गया है।

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