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बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए योग्यता में बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ प्रयागराज के ललित प्रसाद और 33 अन्य ने याचिका दाखिल की है। 11 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई टल गई थी।


सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि राज्य में इंटर कॉलेजों की भर्ती प्रक्रिया का मूल नियम स्नातक बीटीसी था। बाद में स्नातक बीटीसी की आधार पर भी भर्ती होती थी। अब अर्थशास्त्र के लिए बीएड अनिवार्य कर दी गई है। इसे बदलने से हजारों छात्र प्रभावित होंगे। ये छात्र नौकरियों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन यदि समय रहते यह निर्णय लागू ना किया गया तो नए छात्रों को फिर से यही समस्या खड़ी हो जाएगी। इन्होंने याचिका दाखिल कर कहा कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती इस बार बिना बीएड किये नहीं की जा सकती।

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