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अपर मुख्य सचिव का आदेश: वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती हेतु निर्देश – 14 अक्टूबर 2025

`अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश,के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2025 के अनुसार`

EXCLUSIVE🚩🚩🚩

*4-विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य में पक्षकार हैं,उन्ही इंचार्ज को ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन देय होगा।*

RTE 2009 के मानक अनुसार 150/100 छात्र संख्या वाले स्कूलों में जब तक नियमानुसार प्रोन्नति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक उसी विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक को विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्‌वों का निवर्हन के लिये अधिकृत किया जाय। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वरिष्ठतम अध्यापक विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्‌वों का निर्वहन करने में अक्षम है तो उससे ठीक कनिष्ठ अध्यापक को यह दायित्व दिया जायेगा, _*किन्तु इसके लिये कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।*_

6-उक्त के अतिरिक्त वे विद्यालय जिनमें प्रधानाचार्य का पद रिक्त है उन पर प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनात करने हेतु सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विशेष अपील संख्या 652/2024 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के आलोक में *अपने जनपद के सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करेंगे एवं उसी ज्येष्ठता के आधार पर उनको प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात किया जायेगा, जब तक कि उक्त विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक की तैनाती न हो जाय। यदि उक्त वरिष्ठ सहायक अध्यापक द्वारा अपनी लिखित सहमति (अंडरटेकिंग) दी जाती है कि वे प्रभारी प्रधानाध्‌यापक बनने के लिए सहमत नहीं है, तो उनके ठीक कनिष्ठ सहायक अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार दे दिया जायेगा।*

*नोट- 1 सप्ताह में इस पर हुई कार्यवाही से शासन को अवगत कराना है।*




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