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परीक्षा छूटी, बैंक देगा 7 लाख हर्जाना

कानपुर। एपीओ मुख्य परीक्षा फीस के 255 रुपये बैंक ने जमा कर रसीद तो दी पर लोक सेवा आयोग के खाते में नहीं भेजी। परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गया। अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक पर हर्जाना लगा दिया है। बैंक को परीक्षार्थी को सात लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश हुआ है।


पीड़ित अधिवक्ता ने एपीओ की मुख्य परीक्षा के लिए एसबीआई की कृष्णा नगर शाखा में 255 रुपये जमा किए थे, लेकिन बैंक की गलती से यह धनराशि तय समय में आयोग के खाते में नहीं पहुंची। इस कारण वह परीक्षा नहीं दे सके थे। आयोग ने मुआवजे के साथ ही परिवाद दाखिल करने की तारीख से भुगतान तक सात प्रतिशत ब्याज और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए हैं।

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