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जिनके लिए कोर्ट का आदेश, उ‌न्हें ही प्रोन्नत वेतनमान: बेसिक शिक्षा विभाग ने किया स्पष्ट

लखनऊ। शासन ने प्राथमिक स्कूलों में उन्हीं प्रधानाध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान देने का निर्णय किया है, जिनके लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद और अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे और अन्य के मामले में मंगलवार को अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यपक का प्रभार संभाल रहे जिन सहायक अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान देने के आदेश दिए हैं, सिर्फ उन्हें प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ज्येष्ठता सूची बनाएं, जिससे आगे नियमित तैनाती हो।

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