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शिक्षामित्रों के मानदेय पर जल्द निर्णय का निर्देश: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर राज्य सरकार को शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार पूर्व निर्देश पर मानदेय बढ़ाने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया है।


कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को राज्य सरकार को चार सप्ताह में उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया था। समिति ने शिक्षामित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रिपोर्ट पेश की। याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है। उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय दिया जाए। सोमवार को सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अनुपालन हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि समिति ने 21 अक्तूबर की बैठक में सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया। निर्णय लिया कि इसके लिए कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट और हलफनामे पर विचार के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज कर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे।

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