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अधिक अंशदान पर उच्च पेंशन का लाभ देना होगा

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल हाईकोर्ट ने ईपीएस उच्च पेंशन पर कहा है कि यदि नियोक्ताओं द्वारा अधिक वेतन के आधार पर किए गए अंशदान को ईपीएफओ ने स्वीकार किया है तो 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ऊंची पेंशन का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने एक कंपनी के कुछ कर्मचारियों द्वारा दायर मामले में यह फैसला सुनाया। इन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में अंशदान का विकल्प चुना था। उनके नियोक्ताओं और उन्होंने अतिरिक्त अंशदान किया था, फिर भी ईपीएफओ बढ़ी हुई पेंशन देने से इनकार कर दिया था।

ईपीएफओ मूल वेतन की अधिकतम सीमा तय करता है। जैसे 5,000, 6,500 और वर्तमान में 15,000 रुपये। लेकिन कई कर्मचारियों ने पूरे वेतन पर योगदान करना चुना। कई मामलों में एकमुश्त रकम जमा की थी।

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