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कम हाजिरी पर परीक्षा देने से न रोकें : कोर्ट


नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि देश में किसी भी कानून के छात्र को कम उपस्थिति के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। अदालत ने साफ किया कि उपस्थिति की कमी होने पर भी छात्रों को अगले सेमेस्टर में जाने से रोका नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उस स्वत: संज्ञान याचिका पर दिया, जो 2016 में एमिटी के लॉ के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई थी। सुशांत को कम अटेंडेंस से परीक्षा से रोका गया था, जिसके बाद आत्महत्या कर ली थी

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