👇Primary Ka Master Latest Updates👇

बीईओ भर्ती नियमावली में फिर होगा संशोधन, अब शत-प्रतिशत पदों पर आयोग से होगी सीधी भर्ती

बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती नियमावली में फिर से संशोधन होगा। अब शत-प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नियमावली संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। पहले खंड शिक्षाधिकारियों के 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती से चयन होता था। 10 प्रतिशत पद उच्च प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति से जबकि 10 फीसदी पदों पर प्रसार और शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति से भरे जाते थे।


तकरीबन दो दशक पहले 20 प्रतिशत पदोन्नति का कोटा एक शासनादेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। अब नियमावली में ही संशोधन होने जा रहा है ताकि किसी प्रकार की विधिक अड़चन न रहे। इससे पहले उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा संशोधित नियमावली 1992 में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटाया जा चुका है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधिधारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे। संशोधन के बाद किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थी को ही आवेदन के योग्य माना गया है। पहले समकक्षता के नाम पर भी मुकदमेबाजी होती थी।

आयोग को भेजा गया है 134 पदों का अधियाचन

शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। नियमावली संशोधन के बाद नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले आयोग ने 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर चयन किया था। उस भर्ती के लिए पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,