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हाईकोर्ट से समायोजित शिक्षकों को मिली राहत, जानिए कैसी है यह राहत

हाईकोर्ट से समायोजित शिक्षकों को मिली राहत

अमेठी सिटी। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समायोजित शिक्षकों को उच्च न्यायालय ने मुसाफिरखाना के प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक और मुख्य याची अजयेंद्र सिंह सहित 39 शिक्षकों को अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने तीन नवंबर को आदेश जारी करते हुए शिक्षकों की वापसी से संबंधित सभी आदेशों पर अस्थायी रोक लगा दी है।


जुलाई 2025 में विभागीय नीति के अनुरूप एनआईसी पोर्टल से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हजारों शिक्षकों का समायोजन किया गया था। सभी शिक्षकों ने नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया था। कुछ माह बाद बीएसए कार्यालय से जारी आदेश में समायोजित शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजने के निर्देश दिए गए, जिससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बन गई।

मुख्य याची अजयेंद्र सिंह ने बताया कि वे चार माह से नए विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अचानक वापसी आदेश से न केवल शिक्षकों, बल्कि विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने विभागीय निर्देशों का पालन किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे विद्यालय, जहां शिक्षामित्र कार्यरत हैं, उन्हें पूर्ण एकल नहीं माना जाएगा। अमिता सिंह, फूलचंद्र, दिलीप कुमार सिंह, संध्या, राजदेव और शालिनी सहित अन्य शिक्षकों ने न्यायालय के इस निर्णय पर प्रसन्नता जताई।

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