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विशिष्ट बी.टी.सी. 2004 से नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं — शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के आधार पर स्पष्टीकरण

अतः उपर्युक्त वर्णित प्राविधानों के क्रम में स्पष्ट है कि आपकी पूर्व सेवा विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण, 2004 की विज्ञप्ति के आधार पर सहायक अध्यापक की थी एवं *विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण, 2004* की उक्त विज्ञप्ति, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद हेतु वित्त (सामान्य), अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक *28.06.2024 के अधीन विज्ञप्ति नहीं मानी गयी है व तद्क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 एवं* अन्य सुसंगत प्राविधानों के अधीन आपको *पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य नहीं है।*






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