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सीटीईटी में आवेदन को दस साल बाद मांगे अंक, शिक्षकों के अनुरोध पर एससीईआरटी निदेशक ने दिया निर्देश

कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को एक दशक पहले पास की गई परीक्षा के अंकों की याद आने लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए सभी शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य माना है। भले ही उनकी नियुक्ति 2010 में आरटीई लागू होने के पहले हुई हो।


इस बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के आवेदन शुरू होने से शिक्षकों में हलचल बढ़ गई है। समस्या यह है कि प्राथमिक स्तर की सीटीईटी के आवेदन में दो वर्षीय डिप्लोमा के प्राप्तांक-पूर्णांक भरना है जिसके चलते बीएड के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे क्योंकि वह डिग्री कोर्स है। ऐसे में ये शिक्षक विशिष्ट बीटीसी के प्राप्तांक-पूर्णांक जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं।

शिक्षकों के अनुरोध पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ के निदेशक गणेश कुमार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को पत्र लिखा है कि सीटीईटी में आवेदन के लिए शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के पूर्णांक-प्राप्तांक उपलब्ध कराने के संबंध में सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को निर्देशित करने का कष्ट करें। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण 1999 से 2014 के बीच कराया गया है। जानकारों की मानें तो विशिष्ट बीटीसी के आधार पर सीटीईटी के आवेदन मान्य नहीं है। यही नहीं अब तक एनसीटीई, केंद्र या राज्य सरकार ने भी इस संबंध में अफसरों को कोई निर्देश नहीं दिए हैं।

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