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उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक वाला बिल मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूजीसी और एआईसीटीई जैसे निकायों की जगह उच्च शिक्षा नियामक निकाय स्थापित करने वाले विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।


प्रस्तावित विधेयक जिसे पहले भारत का उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक नाम दिया गया था, अब विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक के नाम से जाना जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित एकल उच्च शिक्षा नियामक का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को प्रतिस्थापित करना है।

अधिकारी ने बताया, विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण की स्थापना से संबंधित विधेयक को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यूजीसी गैर-तकनीकी उच्च शिक्षा क्षेत्र की, जबकि एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा की देखरेख करती है और एनसीटीई शिक्षकों की शिक्षा के लिए नियामक निकाय है।

मेडिकल-लॉ कॉलेज दायरे में नहीं : प्रस्तावित आयोग को उच्च शिक्षा के एकल नियामक के रूप में स्थापित किया जाएगा, लेकिन मेडिकल और लॉ कॉलेज इसके दायरे में नहीं आएंगे। इसके तीन प्रमुख कार्य प्रस्तावित हैं-विनियमन, मान्यता और व्यावसायिक मानक निर्धारण। वित्त पोषण, जिसे चौथा क्षेत्र माना जाता है, अभी तक नियामक के अधीन प्रस्तावित नहीं है।

71 कानून निरस्त किए जाएंगे : मंत्रिमंडल ने ऐसे 71 कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी, जो अब उपयोगिता खो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 65 संशोधन कानून हैं और 6 मूल कानून हैं। जिन कानूनों को हटाने का प्रस्ताव है, उनमें एक ब्रिटिश काल का कानून भी शामिल है।

भारत-ओमान व्यापार समझौते को हरी झंडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17-18 दिसंबर को ओमान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। इस मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक वार्ताएं नवंबर 2023 में शुरू हुई थीं और इस वर्ष समाप्त हो गईं।

इसके अलावा कैबिनेट ने कोयला लिंकेज नीति में सुधार और कोल-एसईटीयू को नीतिगत मंजूरी दे दी है।

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