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प्रशिक्षण न करने पर जा सकती है प्राथमिक विद्यालय में नौकरी

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए छह माह का ऑनलाइन प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कोर्स (ब्रिज कोर्स) करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रशिक्षण पूरा न करने वाले शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जिला समन्वयक प्रशिक्षण सर्वजीत यादव ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है। यह कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) विधि से कराया जाएगा, जिसके लिए लिंक जारी कर दिया गया है। ब्रिज कोर्स सिर्फ छह माह का होगा और इसका प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से चलेगा।


इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने ब्लॉकों में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण सुनिश्चित कराएं। पंजीकरण के लिए अर्हता और दिशा-निर्देश राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एनआईओएस के मेल पर संपर्क किया जा सकता है। जिले के शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण करने का निर्देश मिलते ही उनमें बेचैनी बढ़ गई है। बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के अलावा बीएड के समकक्ष डिग्रीधारी उन सभी शिक्षकों को यह कोर्स करना है, जो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षकों ने पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव ने शिक्षकों की व्यस्तता को देखते हुए पंजीकरण की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की है।

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