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ब्रिज कोर्स के लिए आदेश जारी, एक बार ही मौका

● कोर्स न करने या फेल होने पर शिक्षक होंगे नौकरी से वंचित

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा संचालित छह माह के ब्रिज कोर्स को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार, यदि कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स में प्रतिभाग नहीं करता है या निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोर्स पूरा करने में असफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति को अमान्य माना जाएगा। इसके लिए संबंधित शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होगा।

ब्रिज कोर्स के लिए 25 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में लगभग 30 हजार बीएड डिग्रीधारक शिक्षक हैं, जिन्हें यह ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। एनआईओएस की ओर से ब्रिज कोर्स में पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है। शिक्षक अपना पंजीकरण http://bridge.nios.ac.in वेबसाइट पर कर सकते हैं।

पंजीकरण से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए शिक्षक bridgesupport@ nios.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं। निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित शिक्षकों का पंजीकरण समय रहते सुनिश्चित कराएं।

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