लखनऊ, । हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश व अन्य सेवानिवृत्त न्यायधीशों को घरेलू सेवक व टेलीफोन भत्ता देने संबंधी शासनादेश न्याय विभाग ने जारी कर दिया है।
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उनकी पत्नी को घरेलू नौकर के लिए 50 हजार रुपये और अन्य सेवानिवृत्त न्यायधीशों के लिए यह भत्ता 45 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके अलाव इनको टेलीफोन भत्ते के तौर पर 15 हजार प्रतिमाह मिलेंगे।
इस पर ही कुछ समय पहले हुई कैबिनेट में न्याय विभाग के इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। प्रमुख सचिव न्याय उदय प्रताप सिंह की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी को घरेलू सहायक/ड्राइवर रखने के लिए यह भत्ता देने के लिए राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है।


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