शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में मापदण्ड शिक्षक-छात्र अनुपात
प्राथमिक स्तर पर:
- 60 बच्चों तक दो शिक्षक।
- 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक।
- 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक।
- 121 से 200 बच्चों पर 5 शिक्षक।
- 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक।
- 200 से अधिक होने पर 1:40 के मान से (प्रधानाध्यापक को छोड़कर)।
माध्यमिक स्तर पर:
- कम से कम 1 शिक्षक प्रति कक्षा अर्थात् 03 शिक्षक अनिवार्यतः:
- 1 शिक्षक अंग्रेज़ी
- 1 शिक्षक गणित
- 1 शिक्षक सामाजिक विज्ञान
- 105 से 140 तक 1 शिक्षक संस्कृत
- 140 से 175 तक 1 शिक्षक विज्ञान
- 176 से 210 तक एक शिक्षक हिन्दी
- इसके बाद प्रत्येक 35 बच्चों पर इसी क्रम में 1 शिक्षक
- 100 बच्चों से अधिक होने पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक।


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