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आदेश : ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जहां छात्र नामांकन 150 से कम तथा प्र०अ० विहीन विद्यालयों में इं०प्र०अ० हेतु

आदेश

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के परिपत्र संख्या.68.5005 (002)/93/2025. अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 दिनांक 14.10.2025 द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या-652 / 2024 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 द्वारा विन्दु संख्या-05 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यालय के लिए निर्धारित मानक के अनुसार पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए 150 से कम छात्रों पर तथा छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए जहां 100 से कम छात्र है वहां पर जब तक नियमानुसार प्रोन्नति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक उसी विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापाकों को विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्त्वों का निर्वहन के लिए अधिकृत किया जाये। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वरिष्ठतम अध्यापक विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है तो उससे ठीक कनिष्ठ अध्यापक को यह दायित्व दिया जायेगा, किन्तु इसके लिए कोई अतिरिक्त परिश्रामिक देय नहीं होगा।

अत्त्तु उक्त्त के आलोक में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यालय के लिए निर्धारित मानक के अनुसार पहली कक्षा से पांचवी कक्षा (595 प्राथमिक विद्यालय) में 150 से कम छात्रों पर तथा छठी कक्षा से आठवीं कक्षा (154 उ०प्र०वि/ कम्पोजिट विद्यालय) में जहां 100 से कम छात्र है वहां पर जब तक नियमानुसार प्रोन्नति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक उसी विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापाकों को विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर अधिकृत किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत है-

जनपद अमेठी के ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जहां छात्र नामांकन 150 से कम तथा प्र०अ० विहीन विद्यालयों में इं०प्र०अ० हेतु
















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