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रजिस्ट्री में फरवरी से आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

राज्य सरकार जमीनों की बिक्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक फरवरी से रजिस्ट्री के साथ आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने जा रही है। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी निबंधकों निर्देश भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली 2024 के तहत जमीन बेचने वाले, खरीदने वाले और गवाहों की पहचान ‘बायोमीट्रिक’ रूप से की जाएगी।


आधार आधारित ई-हस्ताक्षर को ही कानूनी मान्यता मिलेगी। साप्टवेयर के माध्यम से पहले सभी विवरण आनलाइन दर्ज होंगे। रजिस्ट्री के दिन पक्षकारों और गवाहों के अंगूठे के निशान का मिलान सीधे आधार के डाटाबेस से किया जाएगा।

रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति यदि का अंगूठा आधार से मेल नहीं खा रहा है, तो सिस्टम तत्काल सूचित कर देगा। बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद मौके पर ही फोटो पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। जमीन को लेकर क्रेता-विक्रेता और गवाहों द्वारा पहचान के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत होने पर अभी तक सत्यापन की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार को रजिस्ट्री से लिंक करने की व्यवस्था की गई है।

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