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PAN और आधार लिंक नहीं किया तो बढ़ेगी परेशानी

सबसे बड़ी चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। अगर आप इस तारीख तक लिंकिंग नहीं करते, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक जाएगा, बैंकिंग काम रुक सकते हैं और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आप बाद में लिंक कराते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू है जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी से PAN बनवाया था। अगर आपका PAN पहले से लिंक है, तो चिंता न करें, लेकिन स्टेटस चेक कर लें। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आसानी से लिंकिंग और स्टेटस चेक किया जा सकता है।

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