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10 शिक्षकों से होगी 2.69 करोड़ की वसूली

अंबेडकरनगर : कूटरचित शैक्षिक तथा जाति अभिलेखों, दूसरे के शैक्षिक प्रमाणपत्रों एवं नियम विरुद्ध नियुक्ति पाने के मामले में 18 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।


इन बर्खास्त हुए शिक्षकों में 10 को ही वेतन भुगतान हुआ है। ऐसे में इनसे अब दो करोड़, 68 लाख, 81 हजार, 372 रुपये की वसूली होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने भू-राजस्व की भांति वसूली के लिए प्रशासन को पत्रावली भेजी है। इसमें अंबेडकरनगर के आठ व आजमगढ़ के संतकबीरनगर निवासी एक-एक बर्खास्त शिक्षक शामिल हैं। तैनाती वर्ष 2009, 2013, 2014, 2019 तथा 2020 में हुई थी।

बीएड के फर्जी अंकपत्र पर नौकरी करने वाले ग्राम तिलक से 2,65,792 व मंदराम से 2,65,835 रुपये की वसूली होगी। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, सीडीएटीईटी व बीएड के फर्जी अंकपत्र पर नौकरी करने वाले मुन्नीलाल कुमार चौधरी से 4,27,219, कृष्ण कुमार द्विवेदी से 9,00,988 व अरुण कुमार से 62,55,354 रुपये की वसूली होगी।

प्रियम त्रिवेदी नियुक्त होने पर शारदा सिंह से 36,79,099, सुमन त्रिपाठी से 36,79,099 व नुजहत बेगम से 36,79,099 रुपये वसूले जाएंगे। ये सभी अंबेडकरनगर के रहने वाले हैं। भिटी, टांडा, आलापुर, अकबरपुर तथा जलालपुर के एडीएम को भू-राजस्व की भांति ब्याज समेत वेतन वसूली के लिए पत्र भेजा गया है।

वहीं, दूसरे के अभिलेख पर नौकरी करने वाले संतकबीरनगर के ग्राम मटौली, पोस्ट शिवतारा धनघटा के दीपक कुमार से 36,15,204 रुपये की वसूली होगी। बीएड के फर्जी अंकपत्र पर नौकरी करने वाले आजमगढ़ के ग्राम तथा पोस्ट मिर्जापुर, थाना पवई के सुरेश कुमार से 2,68,705 रुपये की वसूली की जाएगी।

डीएम अनुपम शुक्ल ने उक्त दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को वसूली कराने के लिए पत्र भेजा है। बीएसए शैलेश पटेल का कहना है कि बर्खास्त शिक्षकों को भुगतान किए गए वेतन की ब्याज समेत वसूली के लिए नोटिस दिया गया था।

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