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मातृत्व लाभ अधिनियम के लागू होने के मामले में मांगा जवाब

प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व अन्य से पूछा है कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को प्रभावी बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में राज्य के अपर मुख्य सचिव माध्‍यमिक शिक्षा को पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए विस्तृत हलफनामा मांगा है। Xयह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सनबीम वीमेंस कॉलेज वरुणा वाराणसी की याचिका पर दिया है।

याचिका में याची संस्थान ने एक महिला कर्मचारी की बहाली और उसे मातृत्व लाभ देने के आयोग के आदेश को चुनौती दी है। संस्थान का तर्क है कि जब तक राज्य सरकार केंद्र की अनुमति से आधिकारिक राजपत्र में विशेष अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक यह अधिनियम निजी शिक्षण संस्थानों पर कानूनी रूप से लागू नहीं होता। Xयाची की ओर से केरल उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि शिक्षण संस्थान दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की श्रेणी में नहीं आते।

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