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सआईआर में बाधा नहीं आने देंगे : कोर्ट

नई दिल्ली, वि.सं.। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे और यह बात सभी राज्यों को बहुत साफ तौर पर समझ लेनी चहिए।


शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी करने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा बढ़ाते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने एसआईआर सुचारू करने और बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उठाई गई आशंकाएं दूर करने के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए।

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