NEET EXAM: विदेश में एमबीबीएस में दाखिले को नीट पास करना अनिवार्य नहीं
नई दिल्ली : विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए अब राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) पास करना अनिवार्य नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट व न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसके तहत बगैर नीट पास किए छात्र-छात्रओं को विदेश में दाखिला लेने पर रोक लगा दी गई थी।1पीठ ने आदेश दिया कि विदेश में दाखिला लेने वाले छात्रों को राहत दी जाए और उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हाई कोर्ट में छात्र पारुल भटनागर, अमृता शंकर व शाहुल हमीद ने वकील अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता पारुल नीट में 2018 में फेल हो गई थीं। 2018 में विदेश में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए अनुमति मांगी तो यह कहते हुए इन्कार कर दिया गया कि बगैर नीट पास किए वह विदेश में एमबीबीएस में दाखिला नहीं ले सकतीं। याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि अधिसूचना के बारे में छात्रों को जानकारी तक नहीं थी।