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पुरानी पेंशन देने पर निर्णय लेने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनता परास्नातक कालेज परसोंन, एटा के भूगोल प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत याची को पुरानी पेंशन भुगतान के मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश
न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने योगेश तिवारी की याचिका पर दिया है। 21 सितंबर, 2000 से कार्यरत याची को पुरानी पेंशन देने का उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा ने 2005 में अनुमोदन कर दिया है। याची के अनुसार 28 फरवरी, 2020 को उसने प्रत्यावेदन दिया है, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

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