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सेवानिवृत्ति परिलाभों से अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश रद

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज को याची प्रतीक शर्मा के मृत पिता की बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों का दो माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान हुए दो लाख 71 हजार 260 रुपये की वसूली आदेश को रद कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता दिनेश राय ने बहस की। दारागंज निवासी प्रतीक शर्मा के पिता अनिल कुमार शर्मा राधारमण इंटर कालेज के प्राइमरी सेक्शन में सहायक अध्यापक थे।
सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान का आदेश पारित हुआ। प्रधानाचार्य की आपत्ति पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने 20 मार्च 2021 को गलत वेतन भुगतान की वसूली का आदेश दिया। याची के पिता द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया से लिए गए पर्सनल लोन 3.54 लाख रुपये की कटौती करने के लिए कहा। इसे याचिका में चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता का कहना था कि अधिक वेतन भुगतान की वसूली के संबंध में याची के पिता के सेवारत रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। सात फरवरी 2019 को याची के पिता की बीमारी के कारण मौत हो गई। मृत्यु के बाद अधिक भुगतान की वसूली की अनुमति नहीं दी जा सकती। मृत सहायक अध्यापक के कपट से वेतन निर्धारित नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने वसूली आदेश रद कर दिया है।

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