नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से फिर पूछा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण की पात्रता के लिए आठ लाख की सीमा तय करने का क्या आधार है। कोर्ट ने आदेश के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट न किए जाने पर नाराजगी जताई।
कोर्ट ने कहा कि अगर Education news सरकार उच्च स्तरीय नीति बनाना चाहती है तो पहले उस पर विचार करे फिर उसे करे। कोर्ट ने सरकार से इस बारे में कई सवाल पूछे। सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए थोड़ा समय मांगते हुए कहा कि ड्राफ्ट तैयार है दो तीन दिन में हलफनामा दाखिल कर दिया जाएगा। कोर्ट मामले पर 28 अक्टूबर को फिर सुनवाई करेगा।
Education news जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मेडिकल पाठ्यक्रम की परीक्षा नीट के आल इंडिया कोटे में इस वर्ष से ओबीसी को 27 फीसद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई पर भी कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आठ लाख सालाना आय की सीमा किस आधार पर तय की गई है।