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प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता रहे शोभनाथ की हत्या में दो को मृत्युदंड, पांच को उम्रकैद

प्रतापगढ़ : प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रहे शोभनाथ मिश्र हत्याकांड में बुधवार को सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य अभियुक्त शिक्षक राजेश सिंह व शूटर नौशाद उर्फ डीएम को मृत्युदंड तथा पांच अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
जिला मुख्यालय के अजीत नगर स्थित निवास में शिक्षक नेता शोभनाथ मिश्र की 14 जुलाई, 2012 की रात करीब नौ बजे गोली मारकर कर हत्या कर दी गई थी। पत्नी विद्या देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी मुकदमा का आरोप था कि शिवराजपुर प्राथमिक स्कूल में तैनात शिक्षक राजेश सिंह बेटी से जबरन शादी करना चाहता था। विरोध करने पर राजेश रंजिश रखने लगा। घटना वाली रात अपने साथ अवैध असलहों से लैस कई बदमाशों को लेकर आया।

कहासुनी के दौरान उनके पति शोभनाथ मिश्र के गले में तमंचा सटाकर गोली मार दी। अंतू थाना क्षेत्र के सेतापुर निवासी शिक्षक राजेश सिंह, नगर कोतवाली अंतर्गत बिहारगंज भोजपुर निवासी प्रदीप सिंह, शहर के पड़ाव वार्ड भैरोपुर निवासी अशोक मिश्र व एक अज्ञात के खिलाफ नगर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस की विवेचना में शूटर नौशाद उर्फ डीएम निवासी कलाभदारी थाना लालगंज तथा संगियापुर निवासी अनुज दुबे, कोतवाली नगर में बिहारगंज निवासी प्रमोद उर्फ लोटा तिवारी और बरियासमुद्र निवासीअरुण सिंह का नाम प्रकाश में आया। राजेश और नौशाद जेल में थे और अन्य अभियुक्त जमानत पर।

’>>घर में घुसकर मारी थी गोली, पत्नी ने दर्ज करायी थी रिपोर्ट
’>>सुनवाई के दौरान हाजिर थे सभी अभियुक्त, भेजे गए जेल

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