मृत्यु प्रमाणपत्र बिना नहीं कटेगा वोटर लिस्ट से नाम - Get Primary ka Master Latest news by Updatemarts.com, Primary Ka Master news, Basic Shiksha News,

मृत्यु प्रमाणपत्र बिना नहीं कटेगा वोटर लिस्ट से नाम

मृतक बताकर वोटर लिस्ट से किसी मतदाता के नाम हटाने और काटने की चालबाजी अब नहीं चलेगी। किसी मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए अब डेथ सर्टिफिकेट (मृत्यु प्रमाणपत्र) की कॉपी भी लगानी होगी। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले नए फार्म नम्बर सात में आयोग ने यह बदलाव किया है।
नाम जोड़ने, काटने और संशोधन के प्रारूपों में आयोग ने ऐसे ही कई परिवर्तन कर प्रारूपों को पहले से थोड़ा सरल, कानूनी रूप से मजबूत बनाया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने या किसी वोटर के नाम जोड़ने पर आपत्ति दर्ज करने की वजहों को प्रारूप सात में अब विकल्प के रूप में दिया गया हैं। जैसे मृत्यु, अवयस्क, अनुपस्थित, स्थाई रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित व भारतीय नागरिक नहीं है। आपको को इनमें से किसी एक वजह के आगे बस सही का निशान लगाना है।

पहले वजह लिखनी पड़ती थी। अब नाम हटाने का कारण मृत्यु है तो साक्ष्य के रूप में मृत्यु प्रमाणपत्र भी लगाना होगा।

प्रारूप 001 खत्म किया गया

वोटर आईडी गुम होने, नष्ट या कट फट जाने की दशा में डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए अब मतदाताओं को फार्म नम्बर आठ (प्रारूप 8) भरना होगा।

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