Income tax financial year 2019-20 चल रहा है जिसमें आपको विनियोग, income tax exemption एवं अन्य आवश्यक घोषणा अपने नियोक्ता को उपलब्ध करवाकर अंतिम कर देयता निर्धारित करनी है। लेकिन आयकर सम्बन्धी अनेक बिन्दुओं पर आपकी जानकारी स्पष्ट नहीं होने से भ्रम की स्थिति रहती है, हालांकि आयकर कानून बहुत व्यापक है, उसकी संक्षिप्त में व्याख्या करना कठिन कार्य है फिर भी टीम ने प्रयास किया है कि ’’salary income’’ शीर्षक के अन्तर्गत प्रमुख बिन्दुओं पर आपको जानकारी उपलब्ध हो सके। हमारी टीम द्वारा सूचना प्रस्तुतीकरण में पूर्ण सावधानी बरती है कि आपकी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करा सके, लेकिन फिर आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम निर्णय अपने प्रमाणित कर सलाहकार से राय के उपरांत ही ले।
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Financial year से अभिप्राय Income tax की गणना में वित्तीय वर्ष से अभिप्राय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि होती है, तथा इस दौरान प्राप्त आय इस वित्तीय वर्ष की मानी जाती है। चूंकि किसी वर्ष की आय पर Income tax का निर्धारण वर्ष समाप्ति के पश्चात अगले वर्ष किया जाता है अतः अगले वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। इसलिये जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उस वर्ष को गतवर्ष के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः माह मार्च का वेतन 1 अप्रैल को तथा आगामी वर्ष के फरवरी माह का वेतन मार्च को प्राप्त होता है इसलिये मार्च से आगामी वर्ष की फरवरी माह तक के वेतन को income tax return में शामिल किया जाता है। फिर भी वेतन की गणना करने के लिये यह देखना होगा कि वेतन कब उपार्जित हुआ है अथवा कब प्राप्त हुआ है, इन दोनों परिस्थितियों में जो भी पहले हो के अनुसार उसके अनुसार कर योग्य माना जावेगा। निम्न बिन्दूओं से आप स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकते है।
Salary एवं pay period की विवेचना
Salary received
यदि गतवर्ष में कोई पिछला वेतन प्राप्त हुआ है तथा उस पर सम्बन्धित वर्ष में उपार्जन के आधार पर कर नहीं लग चुका है तो उस पर प्राप्ति के आधार पर कर लगाया जावेगा।
Earned salary
यदि गतवर्ष में उपार्जित वेतन का भुगतान नहीं हुआ है तो उस पर गतवर्ष में ही कर लगाया जावेगा।
Advance salary
यदि किसी कर्मचारी को नियोक्ता ने अग्रिम वेतन दिया है तो वह प्राप्ति वाले वर्ष में tax देय होगा।
Payment of arrears
यदि गतवर्ष में कोई arrears प्राप्त हुआ है तो वह भी गतवर्ष में कर योग्य होगा बशर्ते वह amount accrued होने वाले वर्ष में पहले ही कर योग्य न की गई हो। किन्तू arrears पर धारा 89 की छूट का दावा किया जा सकता है।
Bonus, Commission, Fee इत्यादियदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कोई बोनस, कमीशन अथवा फीस प्राप्त होती है तो वह जिस वर्ष में प्राप्त होगी वह वेतन के अन्तर्गत ही प्राप्ति वर्ष में कर योग्य होगी।
Pension
सभी state employees एवं गैर राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाली monthly pension पूर्णतः कर योग्य होगी। यह देय होने वाले वर्ष में कर योग्य होगी।
अवकाश के बदले encashment
एक Government employee को राजसेवा में रहते हुए यदि अवकाश के बदले कोई नकदीकरण होता है तो पूर्णत कर योग्य होगा। तथा यदि सेवानिवृत्ति पर राजकीय कर्मचारी अवकाश के बदले नकदीकरण प्राप्त होता है तो वह राशि पूर्णतयः कर मुक्त होगी।
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Gross salary की गणना
वेतनवेतन में Basic Pay, Dearness Pay, Grade Pay, Leave Pay, Advance Pay, Arrears Pay, New Pension Scheme में सरकार का अंशदान, बोनस, कमीशन, फीस, विशेष वेतन, निर्वाह भत्ता आदि सम्मिलित किये जाते है।
Taxable allowances
महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, सीसीए, प्रतिनियुक्ति भत्ता, अंतरिम राहत, एनपीए, नौकर भत्ता, मेडिकल भत्ता, परियोजना भत्ता आॅवरटाईम भत्ता, वार्डन भत्ता, टिफिन भत्ता (मकान किराया कुछ परिस्थितियों में कर मुक्त है)
Tax free allowances
विदेश भत्ता पूर्णतः करमुक्त होता है।
वास्तविक व्यय की सीमा तक कर मुक्तआॅफिस कार्य हेतु आने-जाने, office assignment or transfer के लिये की गयी यात्रा, office के कार्य के निष्पादन हेतु Helper Retention, Research Expenses & Dress Allowance वास्तविक व्यय की सीमा तक कर मुक्त होंगे।
मकान किराया भत्ता
यदि कोई कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता हैं अथवा अथवा अन्य किसी के मकान में रहता है जिसके लिये उसके द्वारा कोई भी राशि किराये के रूप में भुगतान नहीं की जा रही है तो मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर योग्य होगा। यदि कोई कर्मचारी किराये के मकान में रह रहा है तो कर्मचारी को मकान किराया भत्ते में निम्न में से सबसे कम राशि की छूट दी जावेगी।
वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक मकान किराया भत्ता
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- वेतन के 10% से अधिक चुकाया गया मकान किराया
- वेतन का 40% (दिल्ली, मुम्बई, कोलकता एवं चैन्नई के लिए वेतन का 50%)NOTE : मकान किराये में छूट हेतु वेतन से अभिप्राय मूल वेतन, ग्रेड पे, मंहगाई भत्ते के याग से है।
Remarks about HRA
Though incurring actual expenditure on payment of rent is a pre-requisite for claiming deduction under section 10(13A), it has been decided as an administrative measure that salaried employee drawing house rent allowance up to 3000 per month will be exempted from production of rent receipt. It may, however be noted that this concession is only for purpose of Tax deduction at source, and in the regular assessment of the employee, the Assessing Officer will be free make such enquiry as he deems fit for the purpose of satisfying himself that the employee has incurred actual expenditure on payment of rent.
यदि कर्मचारी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक मकान किराया चुकाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे मकान मालिक का पेन संख्या नियोक्ता को उपलब्ध कराना आवश्यक है। और यदि मकान मालिक के पास पेन सं0 उपलब्ध नहीं है तो मकान मालिक से इस आषय की घोषणा मय मकान मालिक के नाम एवं पता सहित प्राप्त कर नियोक्ता को उपलब्ध करानी होगी।
मकान किराये की छूट हेतु किरायानामा की प्रति नियोक्ता का उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
(Disclaimer : यथासंभव स्वमदद के लिए जानकारी दी गयी है। तब भी उचित होगा कि कृपया अपनी आय / एरियर व अन्य की जानकारी स्वयं अपने स्तर से कर लें।)


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