Breaking

Primary Ka Master | Education News | Employment News latter

Blog Search

बेटे की बोर्ड परीक्षा तक पिता के स्थानांतरण पर लगी रोक

बेटे की बोर्ड परीक्षा तक पिता के स्थानांतरण पर लगी रोक
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड परीक्षा के मध्य में जेल वार्डर का एक से दूसरी जेल में स्थानांतरण के आदेश पर बोर्ड परीक्षा संपन्न होने तक के लिए रोक लगा दी है। इसी प्रकार के एक अन्य मामले में कोर्ट ने स्थानांतरित जेल वार्डर को अपना प्रत्यावेदन संबंधित अधिकारी को देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने जेल वार्डर गोपाल पांडेय और आनंद कुमार सिंह की याचिकाओं पर अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र को सुनकर दिया है।

अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र का कहना था कि याची गोपाल पांडेय गाजीपुर जेल में तैनात है। आठ दिसंबर 2022 को उसका स्थानांतरण बरेली जिला जेल कर दिया गया। अब तक याची को रिलीव नहीं किया गया है। याची के पुत्र की हाईस्कूल की परीक्षा है, जो फरवरी व मार्च माह में होनी है। ऐसी स्थिति में इस समय स्थानांतरण से याची और उसके परिवार को काफी कठिनाई होगी। यह भी कहा गया कि याची स्थानांतरित स्थल पर ज्वाइन करने के लिए तैयार है लेकिन परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद। इस पर कोर्ट ने कहा कि याची के स्थानांतरण आदेश पर 31 मार्च 2023 तक अमल न किया जाए।

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,

close