बदायूं: 15 दिन से अधिक सीसीएल नहीं मिलेगा
कार्यालय आदेश
समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं को बाल्य देखभाल अवकाश अग्रसारित करते समय निम्नांकित अभिलेख / पत्राजात का भली भाति परीक्षण कर लिया जाये उसके उपरान्त ही अवकाश अग्रसारित किया जाये किसी भी दशा में त्रुटिपूर्ण/गलत बाल्य देखभाल अवकाश अग्रसारित किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
01- अवकाश अग्रसारित करने से पूर्व आवेदन करने वाली शिक्षिका के विद्यालय में कितने अध्यापक व बच्चें कार्यरत / अध्ययनरत है, का परीक्षण कर लिया जाये।
02- शिक्षिका द्वारा पूर्व में उपभोग की गयी बाल्य देखभाल अवकाश का विवरण परीक्षण करने के उपरान्त ही विशेष परिस्थिति में अधिकतम 15 दिन का ही अवकाश अग्रसारित किया जाये इससे अधिक अवधि का अवकाश किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाये।
03- बोर्ड, परिषदीय परीक्षा व चुनाव की अवधि में किसी भी शिक्षिका का बाल्य देखभाल अवकाश अग्रसारित न किया जाये, यदि त्रुटिवश अवकाश स्वीकृत हो जाता है तो परीक्षा व चुनाव की अवधि के अवकाश को स्वतः निरस्त माना जाये।
04- सम्बन्धित शिक्षिका बाल्य देखभाल अवकाश पर जाने से विद्यालय बन्द / एकल की स्थिति उत्पन्न न हो। विद्यालय बन्द / एकल होने की स्थिति में अवकाश अग्रसारित न किया जाये। 05- सम्बन्धित शिक्षका द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही बाल्य देखभाल अवकाश अग्रसारित किया जाये।
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